पटरी पर लौटी ट्रेन, जानें किन नियमों के पालन से कर पाएंगे इसकी सवारी

पटरी पर लौटी ट्रेन, जानें किन नियमों के पालन से कर पाएंगे इसकी सवारी

सेहतराग टीम

भारतीय रेल ने लंबे समय बाद 12 मई से रेल सेवा शुरू कर दी है। हालांकि, शुरू में केवल 15 जोड़ियां रेल चलाने की घोषणा की गई है, जिनमें रेल गाड़ियां डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू-तवी जाएगीं। रेल यात्रियों की यात्रा के लिए भारतीय रेल और गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिनमें बताया गया है कि रेल यात्रियों को रेल में चढ़ते और उतरते समय कई नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों से वाकिफ नहीं हैं तो आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के बीच रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को किन नियमों का पालन करना पड़ेगा-

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  • रेल यात्रियों को गाड़ी छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। स्टेशन के अंदर वैध टिकट और प्रमाण पत्र रहने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर होना चाहिए। 
  • स्टेशन में प्रवेश के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा।
  • रेल के अंदर टीटीई नहीं होंगे। आपके टिकट की जांच स्टेशन पर ही कर ली जाएगी। रेल में प्रवेश और निकास के समय यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा।
  • रेल यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं, अगर रेल में कोई सहायक कर्मचारी है तो उन्हें मास्क और दस्ताने दोनों पहनने होंगे।
  • रेल के अंदर किसी भी बाहरी लोग को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। जबकि यात्रियों को 12 घंटे पहले अपनी सेहत की जानकारी रेलवे के साथ साझा करना अनिवार्य है।
  • रेल में केवल वातानुकूलित कोच (AC ) होगी और गाड़ी केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकेगी।
  • रेल टिकट केवल और केवल इंडियन रेलवे टूरिज्‍म एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन (IRCTC) के साइट्स से ही खरीदे जा सकते हैं। यात्रा की टिकट सात दिन पहले मिलेगी। वहीं, यात्रा के लिए आरएसी और वेटिंग टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
  • भारतीय रेल की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, यात्रियों को खाना और पानी लेकर जाना होगा। यात्री अपनी यात्रा के दौरान पैसे देकर केवल पानी ही खरीद पाएंगे। वातानुकूलित कोच होने के बावजूद चादर और कंबल नहीं दिए जाएंगे।
  • गंतव्य स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 14 या 21 दिनों के लिए क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा।

 

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